केरलम के पूर्व मुख्यमंत्री पी. विजयन की बेटी वीना विजयन को सोमवार को केरल हाई कोर्ट से राहत मिली। हाई कोर्ट ने कोचीन मिनरल्स एंड रुटाइल लिमिटेड (सीएमआरएल) की अपील को स्वीकार कर लिया, जिसमें एकल जज के फैसले को चुनौती दी गई है।

हाई कोर्ट की एकल पीठ ने वीना के साथ कंपनी के लेनदेन मामले में ईडी को मनी लांड्रिंग जांच जारी रखने की अनुमति दी थी। जस्टिस राजा विजयराघवन और जस्टिस केवी. जयकुमार की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। पीठ पांच जून को फैसला सुनाएगी।

ईडी ने हाई कोर्ट को बताया कि पांच जून तक इस मामले में कोई भी जल्दबाजी वाली कार्रवाई नहीं की जाएगी। यह मामला जनवरी 2019 में कंपनी के कार्यालयों और अधिकारियों के आवासों पर आयकर विभाग द्वारा की गई तलाशी से जुड़ा है। आरोप है कि सीएमआरएल ने वीना की आइटी कंपनी एक्सलाजिक साल्यूशंस को बिना किसी वास्तविक सेवा के भुगतान किए थे।

Source link

Picture Source :